चेक बाउंस मामले में आरोपी को 1 माह की सजा, बैंक की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की थी पैरवी

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक बालको शाखा से 1,00,000/ एक लाख रूपये का ऋण लेकर उसे समय पर ना लौटाने एवं ऋण उन्मोचन हेतु अभियुक्त द्वारा परिवादी बैंक को जारी किए गए चेक के अनादरित होने से अभियुक्त को 1 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए 1,00,000 एक लाख रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश पारित किया गया ।

प्रकरण के अनुसार अभियुक्त रामबाबू पाण्डेय पिता सियावल्लभ पाण्डेय उम्र 42 वर्ष, पता मकान नं. 498 सेक्टर-05, टाईप ए, अम्बेडकर भवन के पीछे बालकोनगर जिला कोरबा के द्वारा लेडिज गारमेंट के व्यवसाय हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की बालकोनगर शाखा से 1,00,000/- एक लाख रूपये का ऋण प्राप्त किया गया था। जिसे अदा करने के लिए युवक के द्वारा परिवादी बैंक को 1,03,035/ की राशि का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु जब शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि ना होना दिखाया गया जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को दिया गया। इसके पश्चात् भी अभियुक्त रकम चुकाने में असफल रहा। हालांकि अभियुक्त ने प्रकरण के विचारण के दौरान परिवादी बैंक में जाकर 60,000/- साठ हजार रूपये का भुगतान किया है जिसे समायोजित किया गया।

इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश कुमुदनी गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा द्वारा दिनांक 24.06.2025 को प्रकरण में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 1 माह का साधारण कारावास से दंडित करते हुए रूपये 1,00,000/- एक लाख मात्र प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई। समय पर बैंक को रकम न लौटाने पर अभियुक्त को 1 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

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परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बालको नगर शाखा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई।

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दीपक साहू

संपादक

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