हिंदू लड़कियों को प्‍यार में फंसा अरमान और अरबाज करते रेप, फिर जैरुननिशा धर्मांतरण का बनाती थी दबाव; कुशीनगर में जिहादी गैंग का पर्दाफाश

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कुशीनगर/स्वराज टुडे: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र में एक संगठित गिरोह द्वारा हिंदू नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटनाओं को अंजाम देने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए गिरोह से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में एक महिला आरोपी भी शामिल है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 19 जुलाई 2025 को टेकुआटार टोला खैरटवा निवासी प्रेम मद्धेशिया ने थाना रामकोला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को गांव का ही अरमान अली, अपने साथी हमदम अंसारी की मदद से शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस पर तत्काल मुकदमा संख्या 315/25 दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।

पहले भी मुंबई से बरामद हो चुकी हैं तीन नाबालिग लड़कियां

पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ समय पहले तीन नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ था (मु0अ0सं0 250/2025), जिसमें लड़कियों को महाराष्ट्र के मुंबई शहर से बरामद किया गया था। इन घटनाओं में समान पैटर्न देखने को मिला – बहला-फुसलाकर भगाना, धर्म परिवर्तन कराना और फर्जी दस्तावेज बनाना।

गिरोह करता था फर्जी आधार कार्ड तैयार

जांच में यह तथ्य सामने आया कि रामकोला क्षेत्र में सक्रिय यह गिरोह हिंदू नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कराता, धर्म परिवर्तन कराता और फिर यौन शोषण जैसे अपराधों में धकेल देता था।

1. अरमान अली पुत्र अरबुद्दीन अली (23 वर्ष)

2. अरबाज पुत्र समीउल्लाह (20 वर्ष)

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3. इकरामुल हक पुत्र मैनुद्दीन (28 वर्ष)

4. जैरुननिशा पत्नी जैनुद्दीन अंसारी (42 वर्ष)

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से निम्न वस्तुएं बरामद की गईं

● तीन फर्जी आधार कार्ड (धर्म परिवर्तन के बाद)
● सात फर्जी सिम कार्ड
● एक चार पहिया वाहन (UP57BS7295)
● तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन

पुलिस टीम की सराहनीय कार्रवाई

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम – जिसमें उप निरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक और आरक्षीगण शामिल थे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 111(2)(B), 137(2), 87, 64(1), 61(2), 351(3), 418(2), पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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दीपक साहू

संपादक

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