बिजली चोरी करने वाले युवक को कोर्ट ने सुनाई सजा, परिवादी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की थी पैरवी

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कोरबा/स्वराज टुडे: श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय, (विद्युत अधि.) कोरबा श्री एस. शर्मा द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विद्युत चोरी के मामले में आरोपी सोनसाय विश्वकर्मा पिता श्री कांशीराम विश्वकर्मा, पता – आई.टी.आई. चौक के पास रामपुर कोरबा को सजा सुनाई गई ।

प्रकरण के अंतर्गत परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पोड़ीमार जोन कोरबा द्वारा अभियुक्त सोनसाय विश्वकर्मा पिता श्री कांशीराम विश्वकर्मा के निवास स्थान में दिनांक 14.01.2021 को जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा हुकिंग करके बिजली चोरी करते हुए परिवादी कंपनी को रूपये 65,969/- की क्षति कारित की गई है । इसी प्रकार अभियुक्त के मोटरसाइकल स्टोर्स में दिनांक 28.01.2021 को जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा डायरेक्ट हुकिंग करके परिवादी कंपनी को रूपये 58,156/- की क्षति कारित की गई है । परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दोनों विद्युत चोरी के संबंध में प्रकरण क्र. 59/2021 एवं 60/2021 दिनांक 31.08.2021 को संस्थित किया गया ।
परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पोड़ीमार जोन कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह के द्वारा पैरवी करते हुए उक्त दोनों प्रकरणों में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

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प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में प्रथम प्रकरण में 79,200/- रूपये के अर्थदण्ड से द्वितीय प्रकरण में 69,900/ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 02 माह अर्थात 60 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया । परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री धनेश कुमार सिंह द्वारा पैरवी की गई ।

दीपक साहू

संपादक

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