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    पूर्व केबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को 3 शर्तों के साथ मिली जमानत, जज का फैसला सुन अदालत में रो पड़ीं पत्नी और बेटी

    Deepak SahuBy Deepak SahuOctober 19, 2024
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    n6356385011729325995101f9353648b78886545d8abf9a27bea536f7d1de29e1bdf1b093793e1329313776
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    नई दिल्ली/स्वराज टुडे: दिल्ली की एक अदालत ने 18 माह से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दे दी।

    कोर्ट ने सुनवाई में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री को राहत देने का फैसला किया। कोर्ट ने जमानत के साथ तीन शर्तें भी लगाईं। वहीं, देर शाम जैन जेल से बाहर आ गए।

    मुख्यमंत्री आतिशी, वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया एवं सांसद संजय सिंह ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।सत्येंद्र जैन की तरफ से 18 सितंबर को विशेष जज राकेश सयाल की अदालत में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था। पांच अक्तूबर को राकेश सयाल की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 अक्तूबर को जज के अनुपस्थित रहने के चलते मामले को 18 अक्तूबर के लिए टाल दिया गया था। शुक्रवार को भी जज के मौजूद न रहने पर लिंक जज विशाल गोगने की अदालत ने फैसला सुनाया।जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया। ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

    जैन के वकीलों की ये दलीलें काम आईं

    वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन, अधिवक्ता विवेक जैन के साथ जैन की ओर से उपस्थित हुए। वकीलों ने कहा, जैन के गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। न ही उनके भागने का खतरा है। यह दूसरी जमानत याचिका है जो अभियोजन की शिकायत दर्ज होने के बाद दायर की गई थी। कोर्ट ने सामान्य शर्तों के साथ जमानत दे दी।

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    कोर्ट ने क्या लगाईं तीन शर्तें

    1. जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।

    2. किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे।

    3. कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे

    फैसला सुनते ही अदालत में रो पड़ा परिवार

    जैसे ही विशेष जज ने अपना फैसला सुनाया, अदालत कक्ष में मौजूद सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम और बेटी श्रेया रो पड़ीं। श्रेया ने बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि दीवाली उनके परिवार के लिए जल्दी आ गई। हम खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने अदालत को बताया, हम हमेशा से जानते थे कि ऐसा होगा और यह केवल समय की बात थी। हम खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया। पूनम ने बताया कि उन्होंने अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए मुश्किल समय था, लेकिन मुझे अदालत पर भरोसा था।

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    Deepak Sahu

    Editor in Chief

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