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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब क्या करेंगे सीएम योगी? पहले की तरह योगी के फिर ‘खेला’ करने की आशंका से धर्म विशेष के लोगों में मचा हड़कंप

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उत्तरप्रदेश
लखनऊ/स्वराज टुडे: सावन के पहले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने लाखों कांवड़ियों को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे।

योगी का ये फैसला इसलिए आया था क्योंकि कई दुकान, ढाबे और होटल मिले जिनके नाम तो हिंदू थे लेकिन मालिक मुसलमान। ऐसे में सीएम योगी ने आदेश दिया कि सही नाम के साथ ही दुकान चलानी होगी। इस सख्ती के बाद कई दुकानों ने अपने असली नाम लगाए। योगी के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो गए, बुद्धिजीवि बौखला गए।

योगी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों सिर्फ खाने का प्रकार बताने की जरूरत है। यानी शाकाहारी है या मांसाहारी वो बताने की जरूरत होगी। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। यानी फिलहाल असली पहचान और नाम छुपाकर दुकान और ठेला चलाया जा सकता है।

लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा दावा किया गया है कि सीएम योगी एक बड़ा खेल करने वाले हैं। अगर योगी ने वो दांव चल दिया तो पूरा मामला पलट जाएगा। आपको याद दिला दे कि 2020 में सीएए कानून के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे थे। दंगाई पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे थे। तब योगी ने दंगाईयों से नुकसान की भरपाई का आदेश दिया था। दंगाईयों की फोटो चौराहे पर लगाई जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आपने किस कानून के तहत ऐसा किया। लेकिन योगी ने कुछ ही दिनों में ऐसा कानून बना भी दिया। जिसके बाद दंगाईयों की तस्वीरें फिर चौराहे पर लगा दी गई।

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अब दावा है कि सीएम योगी पहचान बताने को लेकर भी कानून बना सकते हैं। अगर ये दावा सही निकला और सीएम योगी कानून बना देते हैं तो पूरा मामला ही पलट जाएगा।

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Deepak Sahu

Editor in Chief

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