राजस्व मंत्री जयसिंह की पहल लाई रंग, पट्टा वितरण की राह खुली, राजपत्र में अधिसूचना जारी

- Advertisement -

छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: राज्य में झुग्गी झोपडियों में रहने वाले लोगों को जल्द ही पट्टा मिलेगा और इसके साथ ही उनके अपने खुद के मकान का सपना पूरा होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा मंत्री जयसिंह अग्रवाल लगातार प्रयास कर रहे थे। पट्टा आबंटन के नियम कायदे तय कर लिए गए हैं, और इसके साथ ही बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। साथ ही राजपत्र में इसका प्रकाश कर दिया गया है। अकेले कोरबा जिले की बात करें, तो एसईसीएल व विद्युत कंपनी के जमीन पर काबिज हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

औद्योगिक नगरी होने की वजह से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में एसईसीएल के अनुपयोगी जमीन पर काबिज हजारों जरूरतमंद परिवारों को पट्टा मिल सकेगा। इसके लिए पूर्व में सर्वे का कार्य किया जा चुका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की अनुपयोगी जमीन पर भी बड़ी संख्या में लोग काबिज हैं। बताया गया है ऐसे लोगों को भी पट्टा देने के लिए पहल की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से चर्चा रास्ता निकाला जा रहा है। पट्टा वितरण को लेकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय द्वारा लंबे समय से कार्य किया जा रहा था। वैधानिक सहित अन्य कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पट्टा वितरण के लिए अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार यह नियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 कहलाएगा। पट्टे के लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जो नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट पर तथा अन्य निकायों में 800 वर्गफीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त, 2017 के पूर्व से निवासरत हैं। सत्यापन हेतु ऐसे व्यक्तियों के दस्तावेज भी 20 अगस्त, 2023 से पूर्व जारी किए गए हों। चुनाव में भाजपा पट्टा वितरण को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, पर राजस्व मंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद भाजपा के हाथ से यह मु्द्दा भी चला जाएगा।

दीपक साहू

संपादक

- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -
506FansLike
50FollowersFollow
927SubscribersSubscribe

हाथी ने पहाड़ी कोरवा महिला को कुचलकर मारा, दो मवेशियों को...

छत्तीसगढ़ कोरबा/स्वराज टुडे: कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र में एक दंतैल हाथी ने 75 वर्षीय हलाई बाई पहाड़ी कोरवा को कुचल कर मौत के घाट...

Related News

- Advertisement -