छत्तीसगढ़
बिलासपुर/स्वराज टुडे: बिजली कंपनी से सेवानिवृत हुए दो कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक महीने के भीतर दोनों याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृति देयक व अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान करने का निर्देश राज्य शासन को दिये हैं।
बिजली कर्मचारी रमाकांत लोधी एवं अर्जुन लाल ने अधिवक्ता अनिल तावड़कर के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में कहा है कि, नगर पंचायत पिथौरा जिला महासमुंद में विद्युत लाइनमेन एवं सफाई कामगार के पद से सन 2020-2021 में सेवानिवृत हुए। सेवानिवृत्ति अर्जित अवकाश व ननदीकरण की राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार कलेक्टर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस संबंध में लगातार प्रतिवेदन देने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया।
मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस व्यास ने दोनों याचिकाकर्ता के सेवानिवृति देयक व अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान एक महीने के भीतर करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट के इस फैसले से दोनों याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। उन्होंने इस मामले में पैरवी कर रहे अपने अधिवक्ता अनिल तावड़कर का भी आभार व्यक्त किया है।
Editor in Chief