Featuredदेश

ब्रेकिंग: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी, सात दिनों के भीतर व्यवस्था बनाने जिला प्रशासन को निर्देश

Spread the love

उत्तरप्रदेश
वाराणसी/स्वराज टुडे: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू याचिकाकर्ताओं को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है। अब से 7 दिनों में मस्जिद के नीचे 10 सीलबंद तहखानों में हिंदू पूजाएं शुरू हो जाएंगी। अदालत ने जिला प्रशासन को इसके लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित तहखानों में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया है। नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “…हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करनी होगी और यहां सभी को पूजा करने का अधिकार होगा…”

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन सात दिन के अंदर पूजा—पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा।

यह भी पढ़ें :  डॉ कृष्णा चौहान द्वारा 6 वें बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड 2024 का सफल आयोजन,अनेक फिल्मी हस्तियां हुई सम्मानित, स्वराज टुडे न्यूज़ के संपादक को भी मिला सम्मान

 

Deepak Sahu

Editor in Chief

Related Articles

Back to top button