छत्तीसगढ़
जांजगीर-चांपा/स्वराज टुडे: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सतेंद्र पटनवार निवासी कोरिया हाल मुकाम द्वारिका सेक्टर 18 दिल्ली ने रिर्पोट दर्ज कराया था की आरोपी अनुराग राठौर, अंशुल गुहा एवं तीन अन्य लोगों को प्रार्थी का भांजा अमन कौशिक ने कुल 1,60,00,000₹ (एक करोड़ साठ लाख रुपया) उधारी दिया था जिसे वापस मांग करने पर आरोपियों के द्वारा वापस न कर धोखाधडी कर दिए तथा अमन कौशिक को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने लगे जिस पर अमन कौशिक के द्वारा आरोपियों के धोखाधडी और प्रताड़ना से तंग आकर दिनाक 10.09.24 आत्महत्या करने के लिए जहर सेवन कर लिया था। जिसे उपचार के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती किए थे की रिपोर्ट पर मूल अपराध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 741/24 अपराध कायम कर विवेचन में लिया गया।
दौरान विवेचना अमन कौशिक की मृत्यु हो जानें पर प्रकरण में धारा 108, 111(2), (क) जोड़ी गई प्रकरण के आरोपी लोग घटना दिनांक से फरार थे जिसमे से आरोपी अनुराग राठौर, अंशुल गुहा को मुखबिर सूचना से पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर मृतक से रकम लेकर धोखाधड़ी करना एवम उसको आत्महत्या के लिऐ उत्प्रेरित करना अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 30.09.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया हैं।
गिरफ्तार आरोपी
1) अनुराग राठौर पिता पुरषोत्तम राठौर निवासी खोखरा हाल मुकाम पुराना सिंचाई कलोनी राजेन्द्र टेंट हाऊस के बगल जांजगीर
2) अंशुल गुहा पिता सुब्रत गुहा निवासी पुराना सिंचाई कलोनी के पीछे डिवाइन पब्लिक स्कूल के पास जांजगीर थाना जांजगीर
* आरोपियों के विरूद्ध धारा 420,34 भा द वि 108,111(2) (क) बीएनएस के तहत की गई कार्यवाही*
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर, सहायक उप निरीक्षक राम प्रसाद बघेल व थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
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