ऑनलाईन ठगी करने वाले 3 आरोपी सरकण्डा पुलिस की गिरफ्त में…ओटीपी प्राप्त कर 17,80,000 रू. ऑनलाईन की थी ठगी

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♦️ *आरोपियों से 7,20,000 रू. किया गया बरामद।

♦️ *प्रकरण में अन्य आरोपी हैं फरार।

बिलासपुर/स्वराज टुडे: प्रार्थी सत्यजीत कुमार ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी बैंक शाखा सरकण्डा ने दिनांक 07/06/24 को थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि बैंक खाता धारक संध्या मिश्रा निवासी गोड़पारा बिलासपुर के द्वारा राजसिंह पिता दयानंद सिंह निवासी पानीपत के खाते से ओटीपी प्राप्त कर 17 लाख 80 हजार रूपये ऑनलाईन प्राप्त किया था ।

माननीय न्यायालय पानीपत के आदेशानुसार उक्त अकाउण्ट को होल्ड कर रकम को वापस राजसिंह के खाते में जमा करने हेतु एचडीएफसी बैंक सरकण्डा द्वारा ऑनलाईन ट्रांसफर किया जा रहा था, जिसमें सिस्टम एरर आने पर रकम रुपये 17,80,000 वापस आरोपिया संध्या मिश्रा के खाते में आ गया।

पैसा वापस खाते में आने पर संध्या मिश्रा एवं अन्य आरोपियों द्वारा विभिन्न माध्यम से 13 लाख 70 हजार रूपये आहरण कर घोखाधड़ी किये हैं। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर थाना सरकण्डा में अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश कुमार सिह (भापुसे) को अवगत कराया गया ।

एसपी द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री नीरज चन्द्रकार तथा सी.एस.पी. सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम के साथ रेड कार्यवाही कर आरोपिया संध्या मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई।

आरोपिया संध्या ने अपने परिचित प्रियांशु मिश्रा, नितेश साहू, वैभव पाण्डेय, नंद कुमार के साथ मिलकर पानीपत निवासी राजसिंह से ओटीपी प्राप्त कर रकम प्राप्त करना एवं 17,80,000 रु. में से 13 लाख 70 हजार रूपये आहरण कर आपस में मिलकर बांट लेना स्वीकार किया।

 

जिस पर सरकण्डा पुलिस द्वारा संध्या मिश्रा से 50,000 रू.. प्रियांशु मिश्रा से 4,50,000 रू एवं नितेश साहू से 2.20,000 रु. कुल 7,20,000 रू. जप्त किया गया एवं आरोपियों को आज दिनांक 09.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

नाम आरोपी –

01. संध्या मिश्रा पति तरूण मिश्रा उम्र 28 वर्ष निवासी गोड़पारा सेन्ट्रल गुरुद्वारा के पास कोतवाली।
02. प्रियाशु मिश्रा पिता स्व. सुनील मिश्रा उम्र 21 वर्ष निवासी गोड़पारा सेन्ट्रल गुरुद्वारा के पास कोतवाली जिला बिलासपुर ।
03. नितेश साहू पिता नेतराम साहू उम्र 20 साल निवासी पड़ावपारा करगीरोड कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

इन धाराओं के तहत अपराध दर्ज

अप क्रमांक 623/2024 धारा 120बी, 403,406,411,414,418, 420,421,34 भादवि 66 (डी) आई टी. एक्ट

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दीपक साहू

संपादक

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