छत्तीसगढ़
बिलासपुर/स्वराज टुडे: थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर के अपराध क्रमांक – 563/2023 धारा – 420 भादवि के प्रकरण में प्रार्थी विनोद सिंह राजपूत नेहरू नगर बिलासपुर से साथ अज्ञात ठगों द्वारा 173060 रुपए धोखाधडी कर ठग लिया गया था ।
प्रार्थी के द्वारा सूचना देने पर ACCU Bilaspur द्वारा आवेदक के शिकायत को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज कर आरोपियों के बैंक अकाउंट को फ्रिज कराया गया था, एवम ठगी की रकम प्रार्थी को वापस करने हेतु प्रार्थी के माध्यम से माननीय न्यायालय में आवेदन किया गया था । माननीय न्यायालय के आदेश पर आज दिनांक को धोखाधड़ी की सम्पूर्ण राशि 1 लाख 73 हजार 60 रुपए प्रार्थी के खाते में बैंक द्वारा लौटा दिया गया है।
*अपील :–*
अनजान नंबर से आने वाले फोन कॉल एवं मैसेज पर भरोसा न करें । ऐसे फोन कॉल एवं मैसेज पर भरोसा करने के पूर्व उसकी तस्दीक अवश्य कर लें , शॉर्टकट में पैसा कमाने के फेर में न आएं ।
ठगी का शिकार होने पर क्या करें :
ठगी का शिकार होने पर निम्नलिखित 4 तरीकों से शिकायत दर्ज कराया जा सकता है :–
➡️ ठगी का शिकार होने पर तत्काल1930 पर कॉल कर ठगी होने की सूचना दर्ज कराएं ।
या
➡️ गूगल पर नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल वेबसाइट सर्च कर स्वयं ऑनलाइन सूचना दर्ज करें ।
या
➡️ नजदीकी थाना में जाकर ठगी होने की सूचना दें ।
या
➡️साइबर सेल कार्यालय में जाकर ठगी होने की सूचना दें ।
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