यौन शौषण के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख वसूलने वाली युवती हुई गिरफ्तार, मांग बढ़ती गई तो पीड़ित युवक पहुंचा थाने

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: पुलिस चौकी रामपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा में एक युवती को गिरफ्तार किया गया है जो कि एक युवक से पिछले कुछ समय से यौन शोषण के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर भयादोहन कर लगातार रुपए वसूल रही थी । युवती द्वारा युवक से पूर्व में 2 लाख रुपए वसूला जा चुका है, 1 लाख रुपए और देने लगातार धमकी दी जा रही थी । युवती द्वारा किए जा रहे ब्लैकमेलिंग से प्रताड़ित होकर युवक द्वारा पुलिस चौकी रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया । पुलिस द्वारा युवती के विरुद्ध धारा 384 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर लिया गया है ।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक मुकेश प्रसाद महतो के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि इंदु उर्फ इंदिरा चंद्रा नामक युवती से दोनो की सहमति से प्रेम संबंध था । बाद में इंदु उर्फ इंदिरा चंद्रा से विवाद हो गया । इसके पश्चात इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा के द्वारा मुकेश महतो को यौन शौषण के मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग की गई । प्रार्थी द्वारा रकम की व्यवस्था न कर पाने पर इंदु चंद्रा द्वारा मुकेश महतो के विरुद्ध यौन शौषण करने बावत शिकायत प्रस्तुत की और मुकेश महतो को फोन कर शिकायत के बारे में बताकर रकम की मांग की । प्रार्थी मुकेश महतो जेल जाने के भय से इंदु चंद्रा से बात कर कुल 2 लाख 30 हजार देने पर केस वापस लेने पर समझौता हो गया ,तब इंदु चंद्रा शपथ पत्र बनवा कर अपना रिपोर्ट वापस ले ली । लेकिन बाद में पुनः मुकेश महतो के विरुद्ध शिकायत कर रकम की मांग की।  चौकी रामपुर में इंदु चंद्रा उर्फ इंदिरा चंद्रा के रिपोर्ट पर मुकेश महतो के विरुद्ध धारा 376 भादवि के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया जा रहा था किंतु इंदु चंद्रा के द्वारा एफआईआर पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया गया जिससे मुकेश के ख़िलाफ़ अपराध क़ायम नही हुआ। इंदु चंद्रा पुनः शपथ पत्र पेश कर शिकायत वापस ले ली ।

प्रार्थी मुकेश महतो द्वारा इंदू चंद्रा से रकम लेनदेन के संबंध में किए गए बातचीत का ऑडियो क्लिप एवं रकम देते समय का बनाया हुआ वीडियो क्लिप पेश किया गया ।

आवेदक मुकेश महतो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, दस्तावेज, ऑडियो एवं वीडियो क्लिप की जांच पश्चात पुलिस चौकी रामपुर में आरोपिया इंदु चंद्रा के विरुद्ध धारा 384 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया । आरोपिया इंदु उर्फ इंदिरा चंद्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

बता दें कि इस तरह झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग के अनेक मामले सामने आ चुके हैं । जिन मामलों में पीड़ित शख्स द्वारा मुंह मांगी कीमत अदा कर दी जाती है  वो मामला हमेशा के लिए दफन हो जाता है। वही आरोपी महिलाओं की पैसों की भूख बढ़ जाने के कारण पीड़ित पुरुषों को पुलिस की शरण में जाना पड़ जाता है ।

कुछ मामलों में महिलाएं अपनी हवस की आग बुझाने के लिए पुरुषों को प्रेम जाल में फंसाती हैं फिर उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देती हैं । और चाह कर भी पीड़ित शख्स इस यौन शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता क्योंकि संविधान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाये गए हैं पुरुषों की सुरक्षा के लिए नहीं ।

दीपक साहू

संपादक

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