महिला से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के दोषियों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

- Advertisement -

छत्तीसगढ़
रायपुर/स्वराज टुडे: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम ( 4 ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

1) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

* परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा ।

2) उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये।

देखें आदेश की कॉपी

दीपक साहू

संपादक

- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -
510FansLike
50FollowersFollow
988SubscribersSubscribe

मुस्लिम इलाके में मासूम की गला रेतकर हत्या, गुस्साए लोगों ने...

नई दिल्ली/स्वराज टुडे: कानपुर देहात से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां धारदार हथियार से 10 वर्षीय बालक की बेरहमी...

Related News

- Advertisement -