छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट एसोसिएशन कोरबा द्वारा प्रेस क्लब तिलक भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन के द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसमे कुछ भ्रांतियों हैं। उन्हें मीडिया के जरिए आम जानता और प्रशासन तक पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है। प्रशासन द्वारा जारी के गाइडलाइन इस प्रकार है:
१. रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध
२. डीजे किसी भी संवेदनशील जगह जैसे स्कूल कॉलेज अस्पताल वृद्धाश्रम और कोई भी सरकारी दफ्तर के सामने से नहीं जाएगी या उस जगह में साउंड पूर्ण प्रतिबंध रहेगी
३. साउंड एक मानक छमता में चलेगी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ८५ से १०० dba रहेगी
जिला प्रशासन की इन सारी गाइडलाइन को हम सभी व्यापारी ससम्मान पूर्वक मानते हैं पर कुछ भ्रांतियां हैं या हमारा निवेदन है जो इस प्रकार है:
१. सबसे पहले ये कि कलेक्ट्रेट में मीटिंग लेने के बाद जिसमें हमको दिशा निर्देश दिया गया उसके बाद सभी थाना क्षेत्रों से डीजे संचालकों के पास फोन आ रहे हैं और उनसे उनके सामान के बारे में पूछ रहे हैं कि वो सामान कहा रखते हैं , वो किस गाड़ी में सामान ले जाते हैं ।
इससे डीजे व्यापारियों में भय व्याप्त है क्योंकि विगत वर्ष पुलिस प्रशासन द्वारा घर में रखे सामान को जो रोड में चल भी नहीं रहा था उठा के ले गये और जबरजस्ती जब्ती बनाया गया था जो सरासर अन्याय है । वही बात फिर सामने आ रही है कि प्रशासन अभी पूजा व विसर्जन के समय कुछ नहीं करेगी परंतु दो चार दिन बाद फिर वही रवैया अपनाकर घर से सामान उठाएगी तो हमारी इतनी मांग है कि वो अभी से अपना व्यापार बंद कर देते है । अगर हमारा व्यापार आपराधिक या असामाजिक है तो इसका हम बहिष्कार करते हैं।
२ अगर प्रशासन को डीजे जप्त कार्यवाही करना है तो रोड में तत्काल करें और इसमें पूजा समिति के ऊपर भी कार्यवाही हो । चार दिन बाद घर के भीतर से सामान ना उठाएँ ।
३. प्रशासन नशा मुक्ति अभियान नशा करने वाले के विरुद्ध चलाती है नशा बेचने वालों के ऊपर नहीं । तो यहाँ फिर कार्यवाही डीजे वालों के ऊपर क्यों ? आखिर क्यों किसी राजनैतिक या रसूखदारों के यहां आयोजित कार्यक्रम में साउंड को लेकर कोई कार्यवाही नहीं होती ।
पाली महोत्सव में कौन सा साउंड लगा था जो प्रशासनिक नियमों में चल रहा था । खैर ये तो पुरानी बात है। अभी कटघोरा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, वहाँ तो आप देख लीजिए क्या साउंड सिस्टम लगा है या क्या लगेगा । क्या वहाँ कार्यवाही होगी या सिर्फ़ गरीब तबके के लोगों को ही टारगेट किया जाएगा । कृपया जिला प्रशासन इसका जवाब दें।
४. साउंड की मानक छमता किसी साउंड इंजीनियर से चेक करायें । ऐसे किसी व्यक्ति से ना करायें जिन्हें साउंड सिस्टम का ज्ञान या जानकारी ही ना हो। डिसीबल चेक करने का बॉक्स और साउंड मीटर की एक निश्चित दूरी होती है, उसका पालन करें । अथवा हम प्रशासन से और आम जानता से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर इसके बाद भी साउंड या डीजे व्यापार से आम जनता को नुकसान हो रहा है तो हम इस व्यापार का यही से बहिष्कार करते हैं और प्रशाशन के इस मुहिम में हम उनका साथ देते हैं ।
ससम्मान डिस्ट्रिक्ट साउंड एंड लाइट एसोसिएशन कोरबा और अगर आपको लगता है कि हम आपकी खुशियों में शामिल होकर आपकी खुशियों को हर्षोल्लास से मनाने में आपके साथ देते हैं तो कृपया हमारा साथ दें । प्रशासन द्वारा दिये गाइड लाइन का पालन किया जायेगा । बस यही आप सभी से विनती है।
यह भी पढ़ें: बालको ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला
यह भी पढ़ें: सरकारी नौकरी: NTPC ने निकाली 250 पदों पर भर्ती, 14 सितंबर से आवेदन शुरू, नोटिफिकेशन जारी, जानें डिटेल
यह भी पढ़ें: देश में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, 50 लाख भी एकजुट हो गए तो वक़्फ़ बोर्ड बिल नही होगा पास- जाकिर नाइक
Editor in Chief