नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर हुआ प्रकरणों का निपटारा, प्राप्त हुए थे कुल 24712 प्रकरण

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छत्तीसगढ़
रायगढ़/स्वराज टुडे: नेशनल लोक अदालत जो वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों माध्यमों से जिला न्यायालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया तथा बिलाईगढ़ एवं भटगांव में आयोजित किया गया।

जिला मुख्यालय रायगढ़ के न्यायालयीन परिसर में माननीय जिला न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्जवलित कर तथा माता सरस्वती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अन्य समस्त न्यायाधीशगण सहित जिला अधिवक्ता संघ से प्रशासक / अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र सिंह, अधिवक्तागण तथा राजीनामा हेतु उपस्थित पक्षकारगण, न्यायालयीन एवं विधिक स्टॉफ उपस्थित रहे।

जिला एवं तहसील न्यायालयों को मिलाकर कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया। श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड का भी खण्डपीठ गठन किया गया। जिला रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे- मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण बैंक वसूली के प्रकरण आपराधिक मामले, विद्युत मामले श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 2971 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 21741 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया।

रखे गये कुल 24712 प्रकरणों में से लंबित 2067 एवं प्रीलिटिगेशन 14350 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 16417 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता फोरम रायगढ़ एवं तहसील स्थित व्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, भटगांव, बिलाईगढ़ न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणों के अंतर्गत कुल 35852091 /- रूपये (अक्षरांक तीन करोड़ अन्ठावन लाख बावन हजार इनक्यानबे रुपये) का सेटलमेंट हुआ।

राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, विकयपत्र / दानपत्र / वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 14491 मामले रखे गये जिनमें से 14293 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया।

एक अन्य मामले में आवेदिका श्रीमती तुलसा कुम्हार उम्र 60 वर्ष ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता का भरण पोषण दिलाये जाने के संबंध में अनावेदक श्याम लाल कुम्हार उम्र 65 वर्ष के विरूद्ध दिनांक 13.06.2023 को प्रस्तुत किया। जिसे विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक एफ-72 / 2023 के रूप में पंजीबद्ध किया गया।

आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् न्यायालय ने अनावेदक की उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के प्राप्ति पश्चात् अनावेदक श्याम लाल कुम्हार दिनांक 01.09.2023 को पहली बार न्यायालय में उपस्थित हुआ। पश्चात् न्यायालय द्वारा आवेदिका तथा अनावेदक के साथ उनके मध्य उत्पन्न हुए विवाद पर चर्चा की गई और उभयपक्ष को एक साथ रहने की समझाईश दी गई। इस दौरान माननीय न्यायाधीश श्री प्रबोध टोप्पो को प्रतीत हुआ कि उभयपक्ष के मध्य सुलह होने और उनके एक साथ रहने की संभावना बनी हुई है, जिससे माननीय न्यायाधीश महोदय ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु उपयुक्त पाया और उभयपक्ष की सहमति से उक्त प्रकरण दिनांक 09.09.2023 को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु नियत किया गया।

दिनांक 09.09.2023 को आवेदिका तथा अनावेदक द्वारा डॉकेट भर कर जमा करा दिया गया, पश्चात् नेशनल लोक अदालत के खण्डपीठ क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी श्री प्रबोध टोप्पो तथा सदस्य श्रीमती निर्मला मौर्य एवं श्रीमती सुनीता तिवारी ने डॉकेट के शर्तों को पढ़कर सुनाया व समझाया, जिस पर उभयपक्ष ने शर्तों पर अपनी सहमति देते हुए व्यक्त किया कि उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गये हैं। अतः यह प्रकरण उसके राजीनामा के आवेदन के आधार पर समाप्त किया गया।

दीपक साहू

संपादक

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