धोखाघड़ी कर बेचा प्लॉट, बिल्डर को ब्याज समेत करना पड़ेगा रकम वापस, अधिवक्ता धनेश सिंह ने की थी पैरवी

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: बुधिया बिल्डर एवं डेव्लेपर्स के भागीदार संजय बुधिया द्वारा रिस्दी में सांई वृंदावन प्रोजेक्ट में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ विकसित किये गए भूखंडों को आवासीय प्रयोजनार्थ बताकर धोखाधड़ीपूर्वक परिवादी उमेश श्रीवास्तव निवासी एमआईजी-1/111 पं. रविशंकर शुक्ल नगर कोरबा को बेचे जाने पर मामले में अधिवक्ता धनेश सिंह द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम कोरबा के समक्ष बुधिया बिल्डर्स के विरूद्ध व्यवसायिक कदाचरण का वाद प्रस्तुत किया गया था ।

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अधिवक्ता धनेश सिंह

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने बिल्डर्स को दोषी पाते हुए फोरम के अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता द्वारा 24 जनवरी को बुधिया बिल्डर्स को परिवादी द्वारा दी गई रकम रूपए 6 लाख 11 हजार को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस करने, मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के एवज में रूपए 10 हजार, व्यवसायिक कदाचरण के एवज में रुपए 10 हजार एवं वाद व्यय के मद में 5000 रुपए आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया गया। परिवादी की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश सिंह द्वारा की गई।

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दीपक साहू

संपादक

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