दो तहसीलदार औऱ रजिस्टार समेत दस के खिलाफ F.I.R.दर्ज…आरोपियों ने कर दिया था बहुत बड़ा खेला

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छत्तीसगढ़
जांजगीर-चांपा/स्वराज टुडे: आपने जमीन के फर्जीवाड़े की खबर अनेकों बार पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन यहां तो राजस्व विभाग कर्मचारियों ने चमत्कार ही कर दिया । दरअसल जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत कुरदा के 15 डिसमिल जमीन को हमनाम होने का फायदा उठाते हुए कुरदा के ही एक व्यक्ति ने पटवारियों से मिलीभगत कर अपने नाम पर करवा ली। इतना ही नहीं, जमीन की रजिस्ट्री कराकर उसे अपने नाम पर अंतरण भी करा लिया। इसके बाद उसे दूसरे को बेच दी। जब वास्तविक मालिक को अपनी जमीन बिकने की जानकारी मिली तो उन्होंने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां वाद दायर किया।

अदालत ने आरोपियों को पाया दोषी

सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में दो तत्कालीन तहसीलदार , एक उप पंजीयक, तीन पटवारी , दो गवाह , जमीन खरीदने वाले और जमीन को बेचने वाले सहित दस लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद सभी दस लोगों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

क्या है मामला

पुलिस के अनुसार तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलसरी निवासी संजय कुमार पांडे पिता बहोरन लाल पांडेय ने चांपा तहसील के कुरदा के निरंजन कुमार पिता भागवत प्रसाद पांडेय से जनवरी 2006 में कुरदा -सिवनी मेन रोड की 12 डिसमिल जमीन को 1 लाख रूपए में खरीदकर रजिस्ट्री कराई थी। नामांतरण कराकर ऋण पुस्तिका भी अपने नाम से बनवा ली थी। उसने अपनी जमीन किसी को नहीं बेची, लेकिन हमनाम होने का फायदा उठाते हुए कुरदा के ही संजय कुमार बरेठ पिता बहोरनलाल बरेठ ने जमीन को खरीदे बिना फजी ऋण पुस्तिका बनवा ली। इसके बाद उसने उस जमीन को पांच लाख रूपए में साहिल राज देवांगन के पास बेच दी।

इन लोगो के खिलाफ अपराध दर्ज

पुलिस ने इस पूरे मामले में जमीन का नामांतरण करने वाले तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी, रजिस्ट्री कने वाले उप पंजीयक, दो गवाहों , क्रेता और विक्रेता के खिलाफ भादवि की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 469, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। चांपा थाना के एएसआई दिलीप सिंह ने बताया कि फर्जी तरीके से जमीन को बेचने, रजिस्ट्री कराने व नामांतरण कराने के मामले में विक्रेता, क्रेता, तत्कालीन तीन पटवारी, तत्कालीन दो तहसीलदार व उप पंजीयक, दो गवाहों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।

इनके खिलाफ मामला किया दर्ज

विक्रेता संजय कुमार बरेठ , खरीदार साहिल राज देवांगन, गवाह संतोष देवांगन व अभय पांडेय पिता गिरजारमन पांडेय, तत्कालीन पटवारी अरविंद साहू, प्रभारी पटवारी युवराज पटेल, तत्कालीन हल्का पटवारी भूषण मरकाम, तत्कालीन तहसीलदार चांपा डीएस उइके, उप पंजीयक चांपा विजय कुमार दिडतूड़क, तत्कालीन तहसीलदार सरस्वती बंजारे के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया है।

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दीपक साहू

संपादक

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