छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: पंडित रविशंकर शुक्ल निवासी रविंद्र सिंह ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से अपने पुराने मोबाइल को एक्सचेंज करके नया मोबाइल खरीदा. फ्लिपकार्ट के द्वारा रविंद्र सिंह को नया मोबाइल तो दे दिया गया परंतु एक्सचेंज ऑफर के तहत उनके पुराने मोबाइल को तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर वापस लेने से मना कर दिया जिससे व्यथित होकर रविंद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में फ्लिपकार्ट के विरुद्ध परिवादी लगाया,जिस पर आयोग के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोबाइल एक्सचेंज के तहत मिलने वाली रकम 6 हजार रुपए, मानसिक छतिपूर्ति के 3 हजार रुपए एवं वादवय के रूप में 5 हजार रुपए 30 दिनों के भीतर परिवादी को देने का आदेश सुनाया. ऐसा न करने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6% वार्षिक दर से भुगतान करना होगा
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