चाईल्ड हेल्प लाइन 1098 ने शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला जोधापुर धमतरी में बच्चों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में किया जागरूक

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छत्तीसगढ़
धमतरी/स्वराज टुडे: जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशानुसार एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री आनन्द पाठक जी के मार्गदर्शन में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सेवाओं के बारे एवम डब्ल्यू एच एल 181 ई आर एस एस 112 जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ एकीकृत में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 धमतरी समन्वयक श्री नीलम साहू  के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 0 -18 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में 24* 7 फोन कर सेवा लिया जा सकता है।

इस दौरान गुड टच और बैड टच का क्या मतलब अगर कोई आपको टच करता है और आपको अच्छा लगता है या स्नेह की अनुभूति होती है तो यह गुड टच कहलाता है। इसको आप अपनी मां, पिता, बड़ी बहन, दादी के टच से फील कर सकते हैं। बैड टच क्या होता है जब कोई व्यक्ति आपको इस तरह से छूता है कि आप इससे असहज महसूस करते हैं या फिर उस व्यक्ति का छूना आपको बुरा लगता है।

नशे में लिप्त बच्चों को जानकारी दिया की नशा करने से स्वास्थ्य खराब व बीमारी हो सकता है नशा मुक्त रहने के लिए समझाया गया,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के लड़के एवं 18 वर्ष से कम आयु की लडकी के विवाह को प्रतिबंधित करता है, तथा बाल विवाह करवाने अथवा उसमें सम्मिलित व्यक्तियों को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा 1 लाख रू का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

साथ ही बच्चों को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 (यथा संशोधित 2006) के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, बीड़ी उद्योग, पत्थर खदान, ज्वलनशील एवं विस्फोटक आदि 107 खतरनाक स्थानों में कार्य कराना प्रतिबंधित है जहां बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता हो। इन स्थानों में यदि कार्य करवातें बच्चे पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता को 6 माह से 2 वर्ष की सजा एवं 20000-50000 हजार रू. का अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है। एवं नियोक्ता दण्डित होने के बाद भी बाल श्रम करवाना/जारी रखता है तो 3 वर्ष की सजा हो सकती है, चाईल्ड हेल्प लाइन केश वर्कर देवानंद महामल्ला ने बच्चों की अधिकार,पॉस्को एक्ट बालकों की लैंगिक अपराधो संरक्षण अधिनियम 2012 ,कोई बच्चा भीख मांग रहा है आदि सभी की जानकारी दी गई।

इस जागरूकता कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन केश वर्कर श्रीमती नेहा देवांगन, प्राचार्य श्री एम. एम. दास, शिक्षक सरोज साहू, दीपक दुबे, बरखा बोरकर एव  बच्चे उपस्थित रहे  ।

दीपक साहू

संपादक

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