छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: सामाजिक कार्यकर्ता और मिशन रोड स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक आनंद रैकवार के साथ 17 सितंबर 2023 को पुराना बस स्टैंड में नशाखोरी कर रहे 4 गुंडों ने बिना किसी वजह के बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की। इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो 5 दिनों बाद वायरल हो रहा है।
घटनास्थल से मात्र 100 मीटर के फ़ासले में है सिटी कोतवाली
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आसपास खड़े लोग तमाशबीन बनकर ऐसे तमाशा देख रहे हैं मानों उनमें इंसानियत पूरी तरह मर चुकी हो । नशे में चूर गुंडों से व्यापारी को बचाने न कोई सामने आया और न ही किसी ने चन्द कदम दूर कोतवाली में फोन करना मुनासिब समझा और न ही 100 या 112 नम्बर या पुलिस कंट्रोल रूम में डायल कर बताना जरूरी समझा।
देवयोग से बच गयी व्यापारी की जान
यह ईश्वर की ही कृपा है जो व्यापारी की जान बच गई वरना जिस बेरहमी से हाथ-मुक्का, बेल्ट और बर्तन से मारा गया और बेहोशी की हालत में बाजू में ही संचालित एक होटल की भट्टी में डालने ले जाने की कोशिश की गई उससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था।
शहर में गुंडों की दबंगई से नाराज व्यावसायिक और सामाजिक संगठन
इस घटना को लेकर शहर के व्यावसायिक और सामाजिक संगठन बेहद आक्रोशित हैं। एक सप्ताह बाद आज आरोपियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई कर समाज को उदाहरण देने की मांग को लेकर पुराना बस स्टैंड से कोतवाली तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान सिटी कोतवाली का घेराव करते हुए कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया।
प्रदर्शन में शामिल हुए अनेक संगठन
इससे पहले सरस्वती शिशु मंदिर पुराना बस स्टैंड में इस विषय को लेकर बैठक रखी गई। चेम्बर ऑफ कामर्स के साथ ही जेसीआई कोरबा, लायंस क्लब, राजपूत क्षत्रिय समाज, गुजराती समाज, जैन समाज, अग्रवाल सभा एवं कोरबा कोसाबाड़ी उपनगर के पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे
बैनर पोस्टर के साथ इन लोगों ने पुलिस थाना तक प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। कोतवाली थाना परिसर का घेराव करने के साथ व्यापारियों ने थाना प्रभारी रूपक शर्मा को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। टीआई ने आश्वासन दिया है कि मुलाहिजा की रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों पर एक दो-दिन में ही सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि मामले में आरोपी सुभाष विश्वकर्मा व तीन अन्य के विरुद्ध धारा 294,323, 34, 506 की मामूली धाराओं के तहत अपराध दर्ज है।
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