छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: कलेक्टर श्री संजीव झा की पहल से प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले सात मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान की गयी है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के मुखियों के बैक खाते में ट्रांसफर की गयी है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गयी है। तहसील पोडीउपरोडा के अंतर्गत ग्राम परला के निवासी सेवक राम की कुंआ में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। मृतक के परिवार के निकटतम सदस्य उनकी पत्नी श्रीमती विमला सोनवानी को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि प्रदान की गयी है।
तहसील पाली के अंतर्गत ग्राम नवापारा के निवासी श्री नारायण सिंह कंवर की सांप काटने से मृत्यु हो गयी थी। उनके पुत्र राजेंद्र पाल को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गयी है।
विकासखण्ड पोडीउपरोडा के अंतर्गत ग्राम पिपरिया के निवासी सत्यम दास मानिकपुरी की पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। उनके पिता चतुर दास मानिकपुरी को जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है। तहसील पोडीउपरोडा के ही ग्राम अमहवा के निवासी शिवकुमार की मृत्यु तालाब में फिसल कर पानी में डूबने से हो गयी थी। इस प्रकरण में उनके चाचा राजकुमार को आरबीसी 6-4 के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रूपये प्रदान की गयी है। तहसील करतला के ग्राम पीड़िया की निवासी दुकालो बाई की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है।
जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में उनके पति सांतुराम को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि दी गयी है। तहसील कोरबा के ग्राम जिल्गा के निवासी बोधराम की मृत्यु कुंआ के पानी में डूबने से हुई है। जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में उनकी पत्नी चमरिन बाई को चार लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि दी गयी है। इसी प्रकार तहसील पोडीउपरोडा के ग्राम खिरटी की निवासी रजन्ति की मृत्यु तालाब के पानी में डूबने से हो गयी थी। जनहानि क्षतिपूर्ति के रूप में उनके पिता भुनेश्वर को चार लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की गयी है।
अपर कलेक्टर श्री विजेन्द्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रूपये प्रति सदस्य की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। तहसीलदारों के प्रतिवेदन पश्चात कलेक्टर श्री झा ने तत्परता दिखाते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों की क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 28 लाख रूपये की राशि आबंटन और आहरित करने की स्वीकृति दी।
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