छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार 29 जुलाई से 03 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत’’ का आयोजन उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में किया जाना है। विशेष लोक अदालत हेतु उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित राजीनामा योग्य चिन्हांकित कुल 9 प्रकरणों की सूची प्राप्त हुई है। चिन्हांकित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत कराये जाने की संभावना तलाशने तथा उन्हें लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निराकृत कराया जाने का प्रयास करते हुये विशेष लोक अदालत की प्रीसिंटिंग की कार्यवाही किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत हेतु चिन्हांकित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों को नोटिस/समंस जारी किया गया है। जो भी पक्षकार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में अपना प्रकरण सुलह, समझौते के माध्यम से निराकरण कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय में संपर्क कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
लोक अदालते क्या हैं?
लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं। लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
यह भी पढ़ें: मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की का निकाह! हाई कोर्ट ने कहा- धर्म परिवर्तन जरूरी, नहीं तो अवैध है शादी
यह भी पढ़ें: ध्यान मुद्रा में बैठे पीएम नरेंद्र मोदी, अगले 45 घंटे तक करेंगे साधना, नहीं खाएंगे अन्न
Editor in Chief