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अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, पीड़िता की ओर से अधिवक्ता मोहन सोनी ने की थी पैरवी

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छत्तीसगढ़
कोरबा/स्वराज टुडे: ये घटना दिनांक 02.06.2024 की है, जहाँ 15 ब्लॉक निवासी अभियुक्त कृष्णा सिदार ने अपने साथी तुलसी नगर निवासी साहिल यादव के साथ मिलकर पीड़िता को रात्रि 9 बजे शारदा विहार फाटक के पास से अपहरण कर कर लिया था। इसके बाद पीड़िता को मुड़ापार हेलीपेड स्थित जंगल ले जाकर पहले पीड़िता को हाथ मुक्के और बेल्ट से बेरहमी से मारा और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

अभियुक्त कृष्णा सिदार अगली सुबह पीड़िता के घर पहुचकर उसका मोबाइल तोड़ कर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी शिकायत पीड़िता ने चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली में की, जिस पर पुलिस ने धारा 294, 506, 323, 427, 376, 366, 34 ipc दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश एफ. टी. सी. माननीय सीमा प्रताप चंद्रा द्वारा दिनांक 29. 01.2025 को आरोपी कृष्णा सिदार को 10 वर्ष की कठोर सजा और जुर्माने से और सहआरोपी साहिल यादव को 3 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

पीड़िता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ( एफ. टी. सी.) मोहन सोनी ने पर्याप्त साक्ष्य पेश कर शानदार बहस कर अपना पक्ष रखा जिसके चलते पीड़िता को माननीय न्यायालय से न्याय मिला।

Deepak Sahu

Editor in Chief

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